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    लूट के मामले में 11 साल बाद दोषियों को सजा:खैरथल-तिजारा का मामला, दो को 7 साल का कारावास और पांच हजार का दंड, तीन बरी

    2 months ago

    करीब 11 साल पुराने लूट और डकैती के एक मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने हरियाणा निवासी दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपए से दंडित किया है। वहीं, सबूतों के अभाव में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। यह था मामला अपर लोक अभियोजक अजीत राव ने बताया कि यह मामला 2 फरवरी 2014 का है। कोटकासिम थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर निवासी नवीन कुमार अपने साथी नरेश कुमार व सोनू के साथ स्कॉर्पियो कार में कोटकासिम दवाई लेने जा रहे थे। नरेश के कार से उतरते ही एक बोलेरो गाड़ी में आए चार-पांच लोगों ने नवीन और सोनू पर हमला कर दिया। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, फायरिंग भी की और उनकी स्कॉर्पियो कार लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद नवीन कुमार पुत्र ओमवीर ने मुकदमा दर्ज कराया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर पांच लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। लगभग 11 साल चली सुनवाई के बाद, कोर्ट ने हरियाणा के गांव मुडनवास निवासी हवासिंह पुत्र रामानंद और गांव जोड़ी सांपका पटौदी निवासी नरेश कुमार उर्फ झोटा पुत्र टेकचंद अहीर को दोषी ठहराया। ।
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